Saturday, 6 May 2017

पुलिस, प्रेस, मुखिया, सरपंच, अध्यक्ष, लिखे निजी वाहनों पर लगेगी रोक, एसपी नालंदा ने दिए कड़ी कार्रवाई के आदेश।

नालंदा(एनएच न्यूज़ लाइव के लिए एके सविता की रिपोर्ट।)
Edited by Prince Dilkhush.नालंदा : अगर आप अपने प्राइवेट निजी चार पहिया एवं दो पहिया वाहन पर पुलिस,प्रेस,सरपंच या अध्यक्ष का मोनोग्राम लिखाकर सड़क पर चल रहे हैं तो आपका वाहन अब नालंदा पुलिस अब जब्त करेगी।आप चौकीदार,थानाध्यक्ष, पत्रकार,मुखिया,सरपंच या अध्यक्ष क्यों ना हो अपने निजी वाहन पर मोनोग्राम लिखकर नहीं चलेंगे।

यह सख्त आदेश पुलिस महानिदेशक बिहार से मिले दिशा-निर्देश के आलोक मे नालंदा के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने दिये है।एसपी श्री आशीष ने साफ किया कि सिर्फ थाना के जीप व अन्य वाहन पर पुलिस लिखा रहेगा।अगर कोई भी पुलिस कर्मी,चौकीदार या थानाध्यक्ष,पत्रकार, मुखिया, सरपंच,अध्यक्ष अपने निजी वाहन मोटर साइकिल,कार आदि अपना होलोग्राम लिखवायें हुए हैं तो उसे तुरंत मिटवा लें,अन्यथा वैसे सभी वाहन को जब्त कर लिया जायेगा। एसपी ने कहा कि यह नियम प्रेस लिखे वाहनों पर भी लागू होगा।नालंदा एसपी कुमार आशीष ने पुलिस उपाधीक्षक,पुलिस निरीक्षक एवं सभी थानाध्यक्षों को साफ तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने क्षेत्राधीन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस व प्रेस लिखे अनाधिकृत वाहनों को तुरंत जब्त करें। उन्होंने कहा कि कई घटनाओं को ऐसे वाहन से ही अपराधियों गतिविधि को अंजाम दिया जाता है। जिस कारण सरकार व प्रशासन इस तरह की सख्ती पेश कर रही है।नालंदा एसपी ने पुलिस पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि नियमित वाहन जाँच अभियान में तेजी लाए एवं इस  तरह के वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1968 की धारा-177 एवं 179 के तहत करवाई करना सुनिश्चित करे।

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