नालंदा(एनएच लाइव बिहार के लिए एके सविता।)
Edited by Prince Dilkhush
बिहारशरीफ( नालंदा )बिहार शरीफ के भरावपर, मुरारपुर (नौआ टोली)वार्ड -37 नालंदा निवासी दुखी ठाकुर के जमीन व रास्ते निकासी के जमीन पर दबंग लोगो के द्धारा अवैध रूप से कब्जा करने का समाचार प्राप्त हुआ है!
क्या है मामला।
इस संबंध मे दुखी ठाकुर ने बताया कि मेरे जमीन का रकवा साढे तीन डिसमिल का है जमीन पर रूम व दो शौचालय बना हुआ है रास्ते निकासी की गली की भी जमीन दुखी ठाकुर का ही बताया जा रहा है वही दबंग विपक्षी भुषण ठाकुर पिता परमेश्वर ठाकुर, किशोरी ठाकुर, कृष्णा ठाकुर, प्रभू चंद ठाकुर सभी पिता सुरजु ठाकुर का जमीन बसीकानुसार 16 हाथ उतर -दक्षिण 9हाथ पुरब पश्चिम अर्थात 23 फीट लम्बा, 12 फीट चौडा है इस जमीन का रास्ते का निकास बगल के गोतिया के घर से है लेकिन बडे ही चालाकी से बे अपना मकान बना लिया जिससे उन लोगो का निकास अवरूध हो गया और दुखी ठाकुर के गली से जबरदस्ती निकास होने लगा।धीरे -धीरे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश होने लगी।
दुखी ठाकुर ने न्यायलय से लगायी गुहार।1994 मे दुखी ठाकुर के पुत्र अमरदीप कुमार द्वारा 144 का मूकदमा किया गया, उक्त मुकदमा का फैसला अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा फैसला अमरदीप कुमार के पक्ष मे हुआ! इससे विपक्षी हताश व परेशान करने के नियत से टायटिल सुट,टायटिल अपील का मुकदमा कर दिया गया, उक्त दोनो मुकदमा का फैसला 2016 मे दुखी ठाकुर के पक्ष मे हुआ।
मारपीट मे गई दुखी ठाकुर की पत्नी की जान।
16 नबम्वर 2016 को जब दुखी ठाकुर न्यायालय के आदेश पर जमीन की घेराबंदी करने लगे तो दबंग विपक्षीयो के द्वारा मारपीट की गई, मारपीट मे दुखी ठाकुर की पत्नी मालती देवी की जान चली गई! वही हत्या का मुकदमा लहेरी थाना के कांड संख्या - 355/2016 मे दर्ज है लेकिन आज तक कोई कारवाई नही हुई जिससे प्रशासन पर सवाल उठना लाजिमी है।
न्यायालय ने दिए नामजद अभियुक्त को गिरफतार करने का आदेश।
हत्या के मुकदमा मे न्यायालय ने सभी अभियुक्तो का जमानत रद्द करते हूए गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है जिसमे भुषण ठाकुर, सुजीत ठाकुर, रोहित ठाकुर, रवि ठाकुर, प्रमिला देवी आदि लोगो के द्वारा जान मारने की धमकी देते रहता है।
अंततः दुखी ठाकुर ने कहा कि ना तो जमीन की घेराबंदी हुई है और ना ही अभियुक्तो पर कारवाई हूई है इससे प्रमाणित होता है कि न्यायालय के आदेश पर किस प्रकार दबंगता भारी है
Edited by Prince Dilkhush
बिहारशरीफ( नालंदा )बिहार शरीफ के भरावपर, मुरारपुर (नौआ टोली)वार्ड -37 नालंदा निवासी दुखी ठाकुर के जमीन व रास्ते निकासी के जमीन पर दबंग लोगो के द्धारा अवैध रूप से कब्जा करने का समाचार प्राप्त हुआ है!
क्या है मामला।
इस संबंध मे दुखी ठाकुर ने बताया कि मेरे जमीन का रकवा साढे तीन डिसमिल का है जमीन पर रूम व दो शौचालय बना हुआ है रास्ते निकासी की गली की भी जमीन दुखी ठाकुर का ही बताया जा रहा है वही दबंग विपक्षी भुषण ठाकुर पिता परमेश्वर ठाकुर, किशोरी ठाकुर, कृष्णा ठाकुर, प्रभू चंद ठाकुर सभी पिता सुरजु ठाकुर का जमीन बसीकानुसार 16 हाथ उतर -दक्षिण 9हाथ पुरब पश्चिम अर्थात 23 फीट लम्बा, 12 फीट चौडा है इस जमीन का रास्ते का निकास बगल के गोतिया के घर से है लेकिन बडे ही चालाकी से बे अपना मकान बना लिया जिससे उन लोगो का निकास अवरूध हो गया और दुखी ठाकुर के गली से जबरदस्ती निकास होने लगा।धीरे -धीरे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश होने लगी।
दुखी ठाकुर ने न्यायलय से लगायी गुहार।1994 मे दुखी ठाकुर के पुत्र अमरदीप कुमार द्वारा 144 का मूकदमा किया गया, उक्त मुकदमा का फैसला अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा फैसला अमरदीप कुमार के पक्ष मे हुआ! इससे विपक्षी हताश व परेशान करने के नियत से टायटिल सुट,टायटिल अपील का मुकदमा कर दिया गया, उक्त दोनो मुकदमा का फैसला 2016 मे दुखी ठाकुर के पक्ष मे हुआ।
मारपीट मे गई दुखी ठाकुर की पत्नी की जान।
16 नबम्वर 2016 को जब दुखी ठाकुर न्यायालय के आदेश पर जमीन की घेराबंदी करने लगे तो दबंग विपक्षीयो के द्वारा मारपीट की गई, मारपीट मे दुखी ठाकुर की पत्नी मालती देवी की जान चली गई! वही हत्या का मुकदमा लहेरी थाना के कांड संख्या - 355/2016 मे दर्ज है लेकिन आज तक कोई कारवाई नही हुई जिससे प्रशासन पर सवाल उठना लाजिमी है।
न्यायालय ने दिए नामजद अभियुक्त को गिरफतार करने का आदेश।
हत्या के मुकदमा मे न्यायालय ने सभी अभियुक्तो का जमानत रद्द करते हूए गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है जिसमे भुषण ठाकुर, सुजीत ठाकुर, रोहित ठाकुर, रवि ठाकुर, प्रमिला देवी आदि लोगो के द्वारा जान मारने की धमकी देते रहता है।
अंततः दुखी ठाकुर ने कहा कि ना तो जमीन की घेराबंदी हुई है और ना ही अभियुक्तो पर कारवाई हूई है इससे प्रमाणित होता है कि न्यायालय के आदेश पर किस प्रकार दबंगता भारी है


जिम्मेवार पदाघिकारी पर कानुनी कारवाई कराये
ReplyDeleteजिम्मेवार पदाघिकारी पर कानुनी कारवाई कराये
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