नालंदा एनएच लाइव बिहार के लिए एके सविता की रिपोर्ट।Edited by Prince Dilkhush
कतरीसराय।कतरडिह गाँव के मुशहरी से बाबा थान वाले पैन की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन का गाज अतिक्रमण कारीयों पर गिरा है। अतिक्रमण की गई भूमी पर जेसीबी लगा कर तोड़ा गया | जमीन पर बने सरकारी भवन यथावत रहेंगे। निजी अतिक्रमण हर हाल में हटाए जायेगे। अंचल अधिकारी के द्वारा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रपत्र 2 में नोटिस निर्गत किया गया है।बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा – 6 ( 2) के तहत निर्गत नोटिस में 15 दिनों तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया थ। अतिक्रमणकारियों द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर भारतीय दंड विधान 1980 की धारा 188 के अंतर्गत ये दंडनीय कारवाई की गई है | बता चले कि एक एकड़ भूमि -भाग पर निजी अतिक्रमण है । इस जमीन पर दबंग और सफेदपोशो के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर आलीशान भवन, वॉन्ड्रीबाल व आंशिक मकान का निर्माण कराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा गैर सरकारी अतिक्रमण करने की शिकायत विभागीय अधिकारीयों से कि गई थी | इस संबंध में सुनवाई करते हुए पटना प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर के निर्देश पर जिला प्रशासन नालंदा के आदेशानुसार सीओ अश्विनी कुमार द्वारा सरकारी अमिन से भूमि की नापी कराया गया था | सिदेश्वर प्रसाद सिंह के शिकायत पर हलका कर्मचारी सुरेन्द्र पंडित व सीआई मेहताब हासमी के जाँच रिपोर्ट में निजी अतिक्रमण का खुलासा हुआ है ।निजी अतिक्रमणकारियों में सुधीर सिंह केदार सिंह निलम देवी श्री सिंह अरूण सिंह अजय सिंह रामबालक सिंह का नाम शामिल हैं । स्थानीय प्रशासन की इस कार्रवाई से प्रखंड के सरकारी भूमी का अतिक्रमणकारी में हड़कम्प मच गया है | अतिक्रमण हटाने में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा किसी भी विसम परिस्थिति से निपटने के लिए बीडीओ डॉ सराफत हुसैन सीओ अश्विनी कुमार थानाध्यक्ष आलोक कुमार व पुलिस बल पुरी तरह सक्रिय दिख रहे थे |
कतरीसराय।कतरडिह गाँव के मुशहरी से बाबा थान वाले पैन की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन का गाज अतिक्रमण कारीयों पर गिरा है। अतिक्रमण की गई भूमी पर जेसीबी लगा कर तोड़ा गया | जमीन पर बने सरकारी भवन यथावत रहेंगे। निजी अतिक्रमण हर हाल में हटाए जायेगे। अंचल अधिकारी के द्वारा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रपत्र 2 में नोटिस निर्गत किया गया है।बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा – 6 ( 2) के तहत निर्गत नोटिस में 15 दिनों तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया थ। अतिक्रमणकारियों द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर भारतीय दंड विधान 1980 की धारा 188 के अंतर्गत ये दंडनीय कारवाई की गई है | बता चले कि एक एकड़ भूमि -भाग पर निजी अतिक्रमण है । इस जमीन पर दबंग और सफेदपोशो के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर आलीशान भवन, वॉन्ड्रीबाल व आंशिक मकान का निर्माण कराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा गैर सरकारी अतिक्रमण करने की शिकायत विभागीय अधिकारीयों से कि गई थी | इस संबंध में सुनवाई करते हुए पटना प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर के निर्देश पर जिला प्रशासन नालंदा के आदेशानुसार सीओ अश्विनी कुमार द्वारा सरकारी अमिन से भूमि की नापी कराया गया था | सिदेश्वर प्रसाद सिंह के शिकायत पर हलका कर्मचारी सुरेन्द्र पंडित व सीआई मेहताब हासमी के जाँच रिपोर्ट में निजी अतिक्रमण का खुलासा हुआ है ।निजी अतिक्रमणकारियों में सुधीर सिंह केदार सिंह निलम देवी श्री सिंह अरूण सिंह अजय सिंह रामबालक सिंह का नाम शामिल हैं । स्थानीय प्रशासन की इस कार्रवाई से प्रखंड के सरकारी भूमी का अतिक्रमणकारी में हड़कम्प मच गया है | अतिक्रमण हटाने में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा किसी भी विसम परिस्थिति से निपटने के लिए बीडीओ डॉ सराफत हुसैन सीओ अश्विनी कुमार थानाध्यक्ष आलोक कुमार व पुलिस बल पुरी तरह सक्रिय दिख रहे थे |


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