नालंदा से ब्यूरो एके सविता की रिपोर्ट।
Posted by:-उप सम्पादक प्रिंस दिलखुश।
बिहारशरीफ।माननीय न्यायलय ने हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका रद्द कर दी है।
बताते चले की बिहार शरीफ के भराव पर नौआ टोली में बीते 2016 में ज़मीन विवाद में 16 नवम्बर 2016 को दुखी ठाकुर के ज़मीन व मकान पर दबंग लोगो द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी जब इसका विरोध किया गया ,तब असामाजिक तत्वों के साथ साठ-गाठ रखने वाला भूषण ठाकुर,सुजीत ठाकुर ,रोहित ठाकुर,रवि ठाकुर वगैरह के द्वारा मारपीट की गयी मारपीट में दुखी ठाकुर की पत्नी मालती देवी की मौत हो गयी! हत्या का मुकदमा लेहरी थाना के कांड संख्या-355/2016 दर्ज
है।दबंगई इतनी है की उक्त आरोपियों के द्वारा उस जमीं व मकान पर परेशान करने के नियत से 144 का मुकदमा,टायटिल सूट का मुकदमा,टायटिल अपील का मुकदमा कर दिया गया था उक्त सभी मुकदमा का फैसला न्यायलय द्वारा दुखी ठाकुर के पक्ष में हुआ।
न्यायलय द्वारा भुषण ठाकुर की जमानत 22.5.2017, सुजीत ठाकुर की जमानत 23.9.2017,रद्दकी गयी जब की जेल में बंद रोहित ठाकुर की जमानत किशोर न्यायल य के द्वारा 1.11.2017 को रद्द कर दिया गया !इतना होने के वावजूद जमीा पर अभी भी वर्चसव कायम करने की पूरी कोशिश की जा रही हैं वही स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है !,दुखी ठाकुर ने बताया की जिले के तमाम आलाधिकारियों से दर्जनों आवेदन दी लेकिन सभी जगह निराशा ही हाथ लगी !अब तो न्यायलय के न्याय पर ही भरोसा है।
Posted by:-उप सम्पादक प्रिंस दिलखुश।
बिहारशरीफ।माननीय न्यायलय ने हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका रद्द कर दी है।
बताते चले की बिहार शरीफ के भराव पर नौआ टोली में बीते 2016 में ज़मीन विवाद में 16 नवम्बर 2016 को दुखी ठाकुर के ज़मीन व मकान पर दबंग लोगो द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी जब इसका विरोध किया गया ,तब असामाजिक तत्वों के साथ साठ-गाठ रखने वाला भूषण ठाकुर,सुजीत ठाकुर ,रोहित ठाकुर,रवि ठाकुर वगैरह के द्वारा मारपीट की गयी मारपीट में दुखी ठाकुर की पत्नी मालती देवी की मौत हो गयी! हत्या का मुकदमा लेहरी थाना के कांड संख्या-355/2016 दर्ज
है।दबंगई इतनी है की उक्त आरोपियों के द्वारा उस जमीं व मकान पर परेशान करने के नियत से 144 का मुकदमा,टायटिल सूट का मुकदमा,टायटिल अपील का मुकदमा कर दिया गया था उक्त सभी मुकदमा का फैसला न्यायलय द्वारा दुखी ठाकुर के पक्ष में हुआ।
न्यायलय द्वारा भुषण ठाकुर की जमानत 22.5.2017, सुजीत ठाकुर की जमानत 23.9.2017,रद्दकी गयी जब की जेल में बंद रोहित ठाकुर की जमानत किशोर न्यायल य के द्वारा 1.11.2017 को रद्द कर दिया गया !इतना होने के वावजूद जमीा पर अभी भी वर्चसव कायम करने की पूरी कोशिश की जा रही हैं वही स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है !,दुखी ठाकुर ने बताया की जिले के तमाम आलाधिकारियों से दर्जनों आवेदन दी लेकिन सभी जगह निराशा ही हाथ लगी !अब तो न्यायलय के न्याय पर ही भरोसा है।




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